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UP: पूर्व सांसद उमाकांत यादव को गैंगस्टर एक्ट में मिली जमानत

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव को गैंगस्टर एक्ट में सशर्त जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया है। याची अधिवक्ता राम प्रताप यादव का कहना था कि याची को एक केस के गैंग चार्ट के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत फंसाया गया है। वह 12 फरवरी 2021 से जेल में बंद हैं।
अपर सत्र न्यायालय ने 15 जून 2021 को जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। याची के खिलाफ आजमगढ़ के दीदारगंज थाना में गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज कराई गई है। याची ने अपने आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया है। 2009 के बाद कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं किया गया है। वह कानून मानने वाला नागरिक हैं। 68 साल की उम्र में कई बीमारियों से परेशान हैं। उसे जमानत दी गई तो शर्तों का पालन करेगा।