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परमबीर सिंह के खिलाफ पांच मामलों की जांच करेगी सीबीआई, SC ने दिए थे निर्देश

नयी दिल्ली/मुंबई: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ कथित कदाचार और भ्रष्टाचार के पांच मामलों की जांच महाराष्ट्र पुलिस से अपने हाथों में ले ली है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर केंद्रीय एजेंसी की विशेष अपराध इकाई ने मंगलवार देर शाम मामले दर्ज किए। अधिकारियों ने बताया कि ठाणे और मुंबई में दर्ज सभी पांच प्राथमिकियां अब सीबीआई ने अपनी प्रक्रिया के अनुसार, अपने मामलों के रूप में फिर से दर्ज की हैं।
ये मामले विभिन्न आरोपों से संबंधित हैं, जिनमें ठाणे के तत्कालीन पुलिस आयुक्त सिंह के ‘अवैध मौखिक निर्देशों’ पर ध्यान नहीं देने के लिए एक पुलिस निरीक्षक के उत्पीड़न सहित कुछ आरोपियों के नाम उनके द्वारा जांचे गए मामले से हटाना शामिल हैं।
उच्चतम न्यायालय ने 24 मार्च को परमबीर सिंह के खिलाफ कदाचार और भ्रष्टाचार के आरोपों पर विभिन्न मामलों की जांच सीबीआई को हस्तांतरित कर दी थी। न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने कहा था कि राज्य पुलिस में लोगों का विश्वास फिर से बहाल करने के लिए मामलों की गहन जांच की जरूरत है। पीठ ने कहा था, न्याय के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए जांच सीबीआई को हस्तांतरित करने की आवश्यकता है।
हम यह नहीं कह रहे हैं कि अपीलकर्ता (सिंह) एक ‘व्हिसल-ब्लोअर’ हैं या इस मामले में संलिप्त कोई भी व्यक्ति दूध का धुला है। पीठ ने सिंह का निलंबन रद्द करने से भी इनकार कर दिया था और कहा था कि भविष्य की सभी प्राथमिकियां भी सीबीआई को हस्तांतरित की जाएंगी। परमबीर सिंह जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और कदाचार के कई मामलों का सामना कर रहे हैं। इससे पहले, बंबई उच्च न्यायालय ने सिंह की एक याचिका खारिज कर दी थी। इस याचिका में महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई जांच रद्द करने का अनुरोध किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि सिंह केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।