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नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने के दोषी को तीन साल सश्रम कारावास की सजा

ठाणे, महाराष्ट्र के ठाणे में तीन साल पहले एक स्कूली छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में 36 साल के व्यक्ति को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। घटना के वक्त लड़की घर में अकेली थी। पीड़िता ने मां के घर लौटने पर अपनी आपबीती सुनाई थी।
अतिरिक्त सरकारी वकील उज्ज्वल मोहोलकर ने सोमवार को बताया कि हालिया आदेश में विशेष पॉक्सो न्यायाधीश दिलीप मुरुमकर ने भिवंडी कामतघर निवासी सुनील गव्हाणे पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मोहोलकर ने कहा, चार अप्रैल, 2016 को गव्हाणे आठवीं की छात्रा के घर में घुसकर उसका यौन उत्पीड़न किया था और उसे थप्पड़ भी मारा था। घटना के वक्त लड़की घर में अकेली थी। मां के घर लौटने पर पीड़िता ने उसे आपबीती सुनाई थी।
मोहोलकर ने बताया कि दोषी को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पोक्सो) के संबंधित प्रावधानों के तहत सजा सुनाई गई है।