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आरबीआई ने लगाई ‘Deccan Urban Cooperative Bank’ पर पाबंदी, ग्राहक निकाल सकेंगे सिर्फ 1000 रुपये!

नयी दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कर्नाटक के डेक्कन अर्बन को-ओपरेटिव बैंक पर कारोबार करने को लेकर प्रतिबंध लगा दिए हैं. इसके बाद बैंक अब कोई नया लोन जारी नहीं कर सकता और ना ही किसी तरह की कोई जमा यानी डिपॉजिट स्वीकार कर सकता है.
RBI ने इस बैंक की माली हालत सही नहीं होने की वजह से इन प्रतिबंधों का ऐलान किया है. आरबीआई ने कहा कि बैक पर पाबंदी का यह मतलब नहीं निकालना चाहिए कि उसका बैंक लाइसेंस रद्द किया जा रहा है.

ग्राहक निकाल सकते हैं सिर्फ एक हजार रुपये
बैंक की माली हालत इतनी खराब है कि आरबीआई ने उसके सभी सेविंग और करेंट एकाउंट ग्राहकों को 6 महीने में सिर्फ हजार रुपये निकालने की इजाजत दी है. हालांकि, RBI ने ग्राहकों को 6 महीने की रोक की अवधि के दौरान जमा के बदले ऋण चुकाने की सशर्त अनुमति दी है. RBI के मुताबिक, ग्राहक कर्ज का निपटारा अपनी जमा के आधार पर कर सकते हैं. यह कुछ शर्तों पर निर्भर है.

6 महीने की रोक, डरने की जरूरत नहीं
आरबीआई के फैसले के मुताबिक, इस बैंक में तत्काल प्रभाव यानी 19 फरवरी 2021 से 6 महीने तक किसी भी तरह के कारोबार पर रोक रहेगी. रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि रोक का मतलब किसी भी तरह से डेक्कन अर्बन को-ओपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है. यह बैंक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग सेवाओं का संचालन कर सकता है. वहीं निर्धारित टाइम पीरियड के बाद फिर से बैंक की समीक्षा की जाएगी. हालांकि कामकाज पर बैन के बावजूद 99.58% ग्राहकों के लिए घबराने की जरूरत नहीं है.
आरबीआई ने अपने बयान में ये भी कहा कि ग्राहकों को ‘जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम’ की तरफ से जमा पर मिलने वाले बीमा का लाभ दिया जाएगा. गौरतलब है कि इस बीमा के तहत ग्राहक को जमा पर 5 लाख रुपये तक बीमा कवर मिलता है.
आरबीआई ने बैंक पर उसकी अनुमति के बिना किसी भी तरह का नया निवेश करने या कोई नया उत्तरदायित्व लेने को लेकर भी रोक लगाई है. साथ ही बैंक के सीईओ को 18 फरवरी को निर्देश दिया था कि वह किसी तरह का कोई भुगतान ना करें भले ही यह किसी देनदारी को चुकाने वाला हो. इसी के साथ बैंक RBI से छूट प्राप्त किसी भी तरह की परिसंपत्ति को भी डिस्पोज नहीं कर सकता है.