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पूर्व सीपी परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार, अब बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगे

नयी दिल्ली/मुंबई: महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के कथित भ्रष्ट आचरण के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है.

परमबीर सिंह ने याचिका में अनिल देशमुख के खिलाफ निष्पक्ष व स्वतंत्र सीबीआई जांच की मांग की थी. इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि मामले में अनिल देशमुख को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया? पीठ ने पूछा है कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के वकील से पूछा है कि आपने संबंधित विभाग को पक्ष क्‍यों नहीं बनाया है? आपने अनुच्छेद 32 के तहत क्यों याचिका दाखिल की है, 226 तहत क्यों नहीं की?
परमबीर सिंह ने याचिका के जरिए कोर्ट से मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से उनके तबादले को मनमाना और गैरकानूनी होने का आरोप लगाते हुए इस आदेश को रद्द करने का भी अनुरोध भी किया है. सिंह ने एक अंतरिम राहत के तौर पर अपने तबादला आदेश पर रोक लगाने और राज्य सरकार, केंद्र तथा सीबीआई को देशमुख के आवास की सीसीटीवी फुटेज फौरन कब्जे में लेने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख पर लगे आरोपों को गंभीर माना है। पूर्व पुलिस कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है और कहा है कि वो बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर द्वारा लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं।