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महाराष्ट्र में अब रात 10 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट/बार और शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में रात 10 बजे तक होटल और रेस्तरां के संचालन की अनुमति बुधवार को दे दी है। अभी तक होटल और रेस्तरां को शाम चार बजे तक ही संचालित करने की अनुमति थी।
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को कहा है कि राज्य में शॉपिंग मॉल रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। बाहर से आने वाले लोगों को राज्य में प्रवेश करने से पहले अपना टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाना होगा। उनके मुताबिक, कोरोना की तीसरी लहर में जब राज्य में ऑक्सीजन की दैनिक आवश्यकता 700 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगी तो पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। जैसा कि अन्य राज्यों को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता हो सकती है, यह स्पष्ट नहीं है कि हमें केंद्र से क्या चाहिए।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा था कि मुंबई लोकल ट्रेन सेवाएं 15 अगस्त से शुरू होंगी, लोकल में सिर्फ कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी। अन्यथा 500 रुपये जुर्माना IPC 1860 के तहत कारवाही की जाएगी। कर्मचारियों के दोनों डोज और दूसरे डोज का 14 दिनों का अवधि पूरा हो। ठाकरे ने कहा कि यात्री मोबाइल एप के माध्यम से (लोकल) ट्रेन पास डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं हैं, वे शहर के नगरपालिका वार्ड कार्यालयों के साथ-साथ उपनगरीय रेलवे स्टेशनों से फोटो पास ले सकते हैं।

होटल्स/रेस्टोरेंट/बार अपनी क्षमता के 50% क्षमता के तहत खोले जा सकते है, जिन्हें रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत रहेगी।

सैनिटाइजेश जरूरी, वॉशरूम में एक्जॉर्ट्स फैन आवश्यक, AC कमरे में खिड़की और दरवाजे हो ताकि हवा परिसंचरण हो सके।

दुकाने रात 10 बजे तक खुली रखी जा सकती है। राज्य के सभी शॉपिंग मॉल रात 10 बजे तक खुले रखे जा सकते है। सभी कर्मचारियों के दोनों डोज पूरे हो दूसरे डोज के 14 दिनों की मियाद भी पूरी हो।इसका पोस्टर शॉपिंग मॉल के बाहर हो।

जिम/सैलून/स्पा/योगा सेंटर 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 10 बजे तक शुरू रखे जा सकते है।
इंडोर स्पोर्ट्स इंडोर स्पोर्ट्स खिलाड़ी और कर्मचारी दोनों डोज पूरे हो,दूसरे डोज के बाद कि 14 दिनों की अवधि पूरी है।

दफ्तर/उद्योग/सेवा दफ्तर कोविड टीकाकरण सभी कर्मचारियों का पूर्ण हो। पूरी क्षमता के साथ दफ्तर शुरू किए जा सकते है। 24 घण्टे के भीतर भीड़ न हो यह देखते हुए काम का समय तय हो।

ग्राउंड, चौपाटी, समुद्री तट खुले किये जा सकते है स्तानीय प्राधिकरण समय तय करे। शादी समारोह ओपन स्पेस में शादी समारोह के लिए क्षमता से 50 फीसदी अधिकतम 200 लोग हॉल, होटल, में शादी समारोह में क्षमता 50% अधिकतम 100 लोगों की मौजूदगी की इजाजत होगी।

शादी समारोह के दौरान बैंडबाजा/भोजन व्यवस्था/पंडित/कर्मचारी सभी का वैक्सीनशन पूरा हो। शादी समारोह का सम्बंधित प्राधिकरण ने वीडियो मांगा तो दिखाना होगा।

सिनेमा/मल्टीप्लेक्स अगले आदेश तक बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

दूसरे राज्यो से प्रवास करने वाले व्यक्तियों के दोनों डोज पूरे है तो RTPCR की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य के लिए 72 घंटे पहले की निवेटिव रिपोर्ट 14 दिनों का आइसोलेशन जरूरी रहेगा।

सामाजिक, धार्मिक,राजकीय, कार्यकर्मो के लिए रोक रहेगी, मोर्चा निकलने पर भी रोक रहेगी, ताकि भीड़ से बचा जा सके।

राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी और ऐसी स्थिति में रोजाना 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी तो लॉकडाऊन फिर से लगाया जा सकता है।