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महाराष्ट्र में सोमवार से खुलेंगे रेस्टोरेंट-बार, सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश

मुंबई: उद्धव सरकार ने होटेल-रेस्टोरेंट व बार शुरु करने के लिए दिशा-निर्देश (एसओपी) जारी किया है। इसके तहत कोरोना संक्रमण की रोकथाम व सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। आगामी 5 अक्टूबर से रेस्टोरेंट-बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरु करने की छूट दी गई है।

• सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक रेस्टोरेंट-बार के प्रवेश द्वार पर ग्राहकों की स्क्रीनिंग जरूरी होगी। जिसके तहत ग्राहकों के शरीर का तापमान, सर्दी व खांसी के लक्षणों को जांचा जाएगा। जिनका तापमान सामान्य होगा और सर्दी व खासी नहीं होगी उन्हें ही रेस्टोरेंट में प्रवेश दिया जाएगा।
• ग्राहकों को मास्क पहनना आवश्यक होना। सिर्फ भोजन के समय ही मास्क हटाने की छूट होगी।
• पैसे के भुगतान के लिए डिजिटल माध्यम को प्रोत्साहित करना होगा। नकदी को संभालने के दौरान जरूरी सतर्कता बरतनी होगी।
• रेस्टोरेंट में हैंड सैनिटाइजर भी रखना होगा। रेस्टोरेंट के काउंटर पर प्लेक्सि ग्लास स्क्रिन लगाना होगा।
• सरकार के निर्देशों के अनुसार रेस्टोरेंट को ग्राहको की सहमति के साथ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए सरकारी अधिकारियों को जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
• रेस्टोरेंट में प्रतिक्षा के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करना आवश्यक होगा।
• ग्राहकों के आने व जाने के लिए अलग द्वार बनाने होंगे।
• रेस्टरूम व हैंडवास वाले क्षेत्र की नियमित स्वच्छता करनी होगी। सोफा का भी निरजंतुतीकरण कराना होगा।
• रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरे को सक्रिय रखना जरूरी होगा।
• रेस्टोरेंट के मेन्यू में सलाद जैसे कच्चे व ठंडे खाद्य पदार्थों की की बजाय पके हुए भोजन को ही शामिल करना होगा।