महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य मुंबई: पत्नी की अश्लील फ़ोटो-वीडियो बनाने वाले शख्स को जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार 7th November 20207th November 2020 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: पत्नी की अशोभनीय तस्वीरें खीचने व वीडियो बनाने वाले पति को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। महिला की ओर से दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक, उसके पति ने पहले उसे कोई नशीली चीज पिलाई जिसके चलते वह बेसुध हो गई। इस दौरान उसके पति ने उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। यही नहीं उसके गुप्तांग में एल्युमिनियम की रॉड डाली। फिर उसकी अशोभनीय तस्वीरें खीची और वीडियो बनाया। जिसे उसके पति ने वायरल करने की धमकी दी थी। मुस्लिम महिला के इन आरोपों के आधार पर अंबोली पुलिस ने महिला के पति के खिलाफ भरतीय दंड संहिता की धारा 377,323 व आईटीएक्ट व मुस्लिम महिला सरंक्षण कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गयाथा। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए पति ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया था।न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल के सामने जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी पति के वकील ने प्रताड़ना व यौन उत्पीड़न से जुड़े सभी आरोपों का खंडन किया। आरोपी के वकील ने कहा कि इस मामले में मेरे मुवक्किल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। वहीं महिला के वकील ने कहा कि आरोपी ने न सिर्फ मेरे मुवक्किल नियमों के खिलाफ तलाक दिया है बल्कि उसे प्रताड़ित भी किया। एफआईआर में उल्लेखित आरोपों से आरोपी के कृत्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। आरोपी ने मेरे मुवक्किल को अपने घर से पैसे लाने को भी कहा था। पति की प्रताड़ना के चलते उसे अपने माता-पिता के घर जाना पड़ा। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि आरोपी पर लगाए गए आरोप काफी गंभीर हैं।आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नजर आ रही है। इसलिए आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है। Post Views: 117