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मुंबई में 9 मार्च तक के लिए धारा-144 लागू, सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नज़र

मुंबई: दिल्ली में सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़के हिंसा को लेकर मुंबई पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर 9 मार्च तक के लिए मुंबई में धारा-144 लागू कर दी है। ऐसे में अब 9 मार्च तक शहर में धरना, रैली, आतिशबाजी या किसी अन्य कार्यक्रम के आयोजन पर पाबंदी रहेगी।
मुंबई पुलिस उपायुक्त (अभियान) के आदेश पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में धारा-144 को लागू किया गया है। हालांकि, इस दौरान विवाह समारोह, विवाह से संबंधित अन्य समारोह, कंपनियों की बैठकें, सहकारी समितियों की बैठक और क्लबों में कार्यक्रम करने की छूट रहेगी।

यहां नहीं लागू होगी धारा-144
व्यापरिक प्रतिष्ठान, सिनेमाघरों, थिएटरों और सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य स्थानों, अदालतों, सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों, कंपनियों, कारखानों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को इससे अलग रखा गया है।

इसलिए लगाई गई धारा-144
मुंबई में पिछले कुछ महीनों में सीएए कानून के विरोध में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इन्हीं विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में हिंसा हुई और दंगे भड़क गए। इसलिए, मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस मुंबई के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी कर रही है। मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है।

एनपीआर और सीएए को लेकर विधानसभा में कोई प्रस्ताव नहीं: पवा
उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि सीएए और एनआरसी को लेकर राज्य के लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने इस मुद्दे पर ‘गलत सूचना’ फैलाने वालों की आलोचना भी की है। पार्टी के सम्मेलन को संबोधित करते हुए अजित ने कहा कि सीएए और एनपीआर के खिलाफ विधानसभा में किसी तरह के प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है।