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मुंबई हाईकोर्ट ने कहा- कोरोना महामारी में कुछ समय के लिए बंद की जाए सिगरेट और बीड़ी की बिक्री

मुंबई: कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में एक महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना पॉजिटिव के नए मामले तेजी से बढ़ रहे है। वहीं बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने महामारी के दौरान सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध का सुझाव दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और राज्य सरकार से कोविड 19 रोगियों के आंकड़ों पर जवाब मांगा, जो धूम्रपान के आदी थे। अदालत ने कहा कि यह सरकारों द्वारा इस तरह के प्रतिबंध पर विचार करने की आवश्‍कता थी क्योंकि कोविड19 वायरस फेफड़ों को प्रभावित करता है और कमजोर फेफड़े गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं।
अदालत ने महाराष्ट्र राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह कोविड 19 रोगियों को रेमडेसिविर के इंजेक्शन और दवा उपलब्ध कराने के लिए सभी संभव प्रयास जल्‍द करें। ताकि मरीज या रिश्तेदारों को दवा खोजने या पता लगाने के लिए भटकना न पड़े। अदालत ने गुरुवार को प्रभावी तरीके से कोविड 19 प्रबंधन की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही।
हाईकोर्ट ने कहा, हम समान रूप से इस बात से चिंतित हैं कि क्या जो व्यक्ति कोविड19 से प्रभावित हैं और उनकी हालत गंभीर हो गई है वे सिगरेट और बीड़ी पीने वाले व्यक्ति हैं क्या? क्योंकि यह अब तक यह स्‍पष्‍ट हो चुका है कि कोविड-19 वायरस फेफड़ों को प्रभावित करता है और कमजोर फेफड़े जल्‍दी इससे ग्रसित होते हैं।
पीठ ने कहा यह देखते हुए कि धूम्रपान करने वालों लोगों पर कोविड के प्रभाव के बारे में कोई जानकारी केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं थी, अगर यह एक ऐसा मुद्दा है जो नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए घातक है और यह हमारे लिए घातक है। हमारी राय है कि महामारी के समय सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता है।