उत्तर प्रदेशदिल्लीब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य

लॉकडाउन: गृह मंत्रालय ने जारी किया स्पष्टीकरण- सैलून और रेस्तरां भी नहीं खुलेंगे, शराब-तंबाकू पर बैन जारी

नयी दिल्ली: केन्द्रीय गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि सरकार के नए निर्देशों के अनुसार अगले आदेश तक शराब की दुकानों, तंबाकू, पान मसाला की बिक्री पर बैन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हेयर सैलून, ब्यूटी ट्रीटमेंट और स्पा की दुकानें नहीं खुलेंगी। हमारा आदेश उन दुकानों पर लागू है जो वस्तुओं की बिक्री करते हैं। मंत्रालय ने नए आदेश में रेस्टोरेंट को खोलने की परमिशन नहीं दी है।

गृह मंत्रालय ने रखी शर्त
गौरतलब है कि 24 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया। जिसके अनुसार आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। लेकिन यह शर्त रखी है कि दुकान नगरपालिका और नगरनिगमों की सीमा के भीतर आती हों। वहीं दुकानों में 50 फीसदी स्टाफ काम करेगा और मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेगी दुकान
आदेश के अनुसार सभी दुकानें संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहच पंजीकृत होनी चाहिए। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वहीं हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में दुकान नहीं खुलेगी। मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स व मॉल को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

शराब, गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध
कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों ने सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर प्रतिबंध और जुर्माना लगाया है। वहीं शराब, तंबाकू और गुटखे की बिक्री पर भी बैन है। वहीं गृह मंत्रालय ने आगले आदेश तक बार और क्लब को बंद रखने का फैसला लिया है।

इससे पहले मंत्रालय ने एक अन्य स्पष्टीकरण में कहा था कि ई-कामर्स कंपनियों को भी केवल अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति की छूट रहेगी और वे गैर जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति अभी नहीं कर सकेंगी। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि शराब और अन्य पदार्थों की बिक्री पर पहले से लागू प्रतिबंध अभी भी जारी रहेंगे।