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सार्वजनिक स्थानों पर शराब पिए तो होगी जेल…10 हजार के जुर्माने का प्रस्ताव

सार्वजनिक स्थानों पर शराब, 10 हजार के जुर्माने का प्रस्ताव

मुंबई, होटल और बार जैसे अन्य लाइसेंसी स्थानों को छोड़ सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर जल्द ही सरकार 10 हजार रुपए तक जुर्माना लगा सकती है। सोमवार को भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने विधानसभा में एक गैरसरकारी बिल पेश किया है। जिसमें महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते पकड़े जाने पर एक साल की सजा और 10 हजार के जुर्माने का प्रस्ताव है।
विधायक अतुल भातखलकर द्वारा पेश महाराष्ट्र शराब बंदी अधिनियम-1949 की धारा 85 में संशोधन करने के गैर सरकारी बिल पर चर्चा होनी बाकी है। उन्होंने कहा, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर खुद का होशो-हवास भी संभाल नहीं पाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे नशेड़ी कई बार अश्लील हरकत करते हैं। जिसकी वजह से महिलाओं में असुरक्षा की भावना निर्माण हो जाती है। कई बार तो धार्मिक स्थानों पर भी मद्यपान कर गैर जिम्मेदाराना हरकत करते लोग पाये जाते हैं। इन वजहों से धार्मिक स्थानों की पवित्रता बिगड़ रही है, साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए धोखा भी निर्माण हो रहा है। इसी वजह से कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले ऐसे लोगों की नकेल कसना बहुत जरूरी हो गया है।

  • सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाते हुए यदि पहली बार कोई पाया जाता है, तो उसे एक साल की कड़ी सजा और 10 हजार रुपये का दंड करने का प्रस्ताव।
  • दूसरी बार इसी प्रकार के अपराध में पकड़े जाने पर दो साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना वसूल जाने का प्रस्ताव है।
  • तीसरी बार सार्वजनिक स्थान पर शराब के नशे में हंगामा करते पाया जाता है, तो उसके अपराध को गैर जमानती बनाया जा सके।