नेटवर्क महानगर/मुंबई
महाराष्ट्र में अब बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार कार्ड को जरूरी दस्तावेज नहीं माना जाएगा। यानी आधार कार्ड दिखाकर व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। इसके अलावा, अगस्त 2023 के अधिनियम संशोधन के बाद केवल आधार कार्ड के जरिए बने बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए जाएंगे।
सरकार ने यह फैसला अवैध उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे फर्जी बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट को रोकने के लिए लिया है।
राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जारी किए गए सभी संदिग्ध प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, अब तक आधार कार्ड के आधार पर ‘बर्थ सर्टिफिकेट’ जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। जिन्होंने फर्जी दस्तावेज जारी किए हैं। राजस्व विभाग ने सभी तहसीलदारों, उप-विभागीय अधिकारियों, जिला आयुक्तों और संभागीय आयुक्तों को 16-सूत्रीय सत्यापन दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

संदिग्धों के खिलाफ दर्ज होगा पुलिस केस
इस मामले में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि आवेदक की जानकारी और आधार कार्ड की तारीख में कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो पुलिस केस दर्ज किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति असल दस्तावेज पेश नहीं कर पाता है तो उसे भगोड़ा करार दे दिया जाएगा। उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी।
