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CAA का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे लोग ‘देशद्रोही या गद्दार’ नहीं: हाईकोर्ट

मुंबई: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे लोगों को लेकर मुंबई हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि उन्हें सिर्फ इसलिए गद्दार और देशद्रोही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे कानून का विरोध करना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी सीएए के खिलाफ आंदोलन के लिए पुलिस द्वारा अनुमति न दिए जाने के खिलाफ डाली गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। बेंच ने कहा, इस तरह का आंदोलन सीएए के प्रावधानों की अवेहलना नहीं करता। कोर्ट से ऐसे व्यक्तियों के शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन शुरू करने के अधिकार पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है। बेंच ने कहा केवल इसलिए किसी को देशद्रोही या गद्दार नहीं कहा जा सकता कि वह एक कानून का विरोध करना चाहते हैं। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेशों को रद्द कर दिया। बेंच ने कहा, भारत को आजादी उन आंदोलन की वजह से मिली थी जो अहिंसक थे। अहिंसा का रास्ता आज तक इस देश में अपनाया जा रहा है। हम भाग्यशाली है कि हम उस देश में रहते हैं, जहां पर अधिकांश लोग अभी भी अहिंसा में विश्वास रखते हैं।