अब महाराष्ट्र में शराब की होम डिलिवरी, उद्धव सरकार ने दी अनुमति

मुंबई: देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में भी सरकार ने शराब की बिक्री की अनुमति दे दी है, लेकिन शराब की दुकानों के बाहर बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अब एक नया कदम उठाया है।
कोरोना महामारी के बीच कुछ शर्तों के साथ मदिरा प्रेमियों के लिए शराब की होम डिलिवरी होने जा रही है। आबकारी विभाग ने राज्य में शराब की होम डिलिवरी करने की अनुमति दे दी है। विभाग ने इसके लिए एक गाइडलाइन्स भी जारी की है। इसके अलावा कुछ जगहों पर आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए प्रयोग के तौर पर ऑनलाइन टोकन व्यवस्था की शुरुआत भी की है।

बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले दिनों शुरू हुए शराब की दुकानें सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के चलते बंद करा दी थीं।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते घोषित लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप्प है और सरकार का खजाना भी खाली हो रहा है। ऐसे में बीते दिनों महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी थी लेकिन शराब की दुकानों पर मदिरा प्रेमियों की इतनी भीड़ उमड़ी की सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ गईं। इसके बाद सरकार ने दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया था। अब मंगलवार को महाराष्ट्र आबकारी विभाग ने कुछ दिशा-निर्देशों और सावधानियों के साथ शराब की होम डिलिवरी की अनुमति दी है, जिनका होम डिलिवरी के दौरान पालन किया जाना है।
शराब खरीदने के लिए ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था
महाराष्ट्र आबकारी विभाग ने पुणे शहर में शराब की दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए प्रयोग के तौर पर ऑनलाइन टोकन व्यवस्था की शुरुआत की है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि इस नई प्रणाली के तहत राज्य के आबकारी विभाग की वेबसाइट पर लोग खुद को पंजीकृत करने के बाद टोकन हासिल करेंगे और फिर शराब खरीदने दुकान पर जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास टोकन होगा, दुकान पर सिर्फ वही लोग शराब खरीद पाएंगे। इससे शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतार को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना एक निश्चित संख्या में ही टोकन जारी करने की है। इस व्यवस्था की शुरुआत पुणे में होगी और अगर यह यहां सफल होता है तो इसे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भी लागू कर दिया जाएगा।


