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कोरोना संकट: सहकारी संस्थाओं के चुनाव 3 माह के लिए स्थगित

मुंबई: देश में कोरोना वायरस के मामलों की तादाद 28 हजार के ऊपर पहुंच गई है। ऐसे में अब तक 6 हजार से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। लोगों की जान बचाने के लिए इस समय डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों समेत जरूरी सामानों की आपूर्ति से जुड़े लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं।
कोरोना के कारण सहकारी संस्थाओं के चुनाव स्थगित करने संबंध में शासनादेश व अधिनियम में एकरूपता लाने और लेखा परीक्षण निश्चित समय में पूरा न कर सकने के कारण अधिनियम में संशोधन किया गया है।
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन के लिए सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। सहकारी संस्थाओं के चुनाव 18 मार्च 2020 से तीन महीने के लिए स्थगित किए गए हैं। वहीं 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली संस्थाओं के समिति सदस्यों को पद छोड़ना पड़ेगा। जिससे यहां प्रशासक नियुक्ति करना होगा। ऐसी संस्थाओं का लेखापरीक्षण कोरोना के कारण संभव नहीं है। यह लेखा परीक्षण पूरा करने के लिए छूट देने का अधिकार संशोधन के बाद सरकार के पास आ गया है।

GST में होगा संशोधन व्यापारियों को राहत
दूसरी ओर कोरोना संकट में व्यापारियों को राहत देने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर कानून (एसजीएसटी) में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संबंध में राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी की मंजूरी के बाद अध्यादेश जारी किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने कानून में नई धारा 168 अ को शामिल करने को मान्यता दी है। इससे किसी भी युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, आग और भूंकप जैसी आपदा की स्थिति में सरकार विभिन्न करों को भरने और अन्य सेवाओं के संबंध में तय किए गए समय की अवधि बढ़ा सकती है।