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दफ्तर में हुई तोड़फोड़ को लेकर कंगना रनौत ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका में संशोधन कर BMC से मांगा 2 करोड़ का हर्जाना!

मुंबई: फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में संशोधन किया है और दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के लिए BMC से 2 करोड़ का हर्जाना मांगा है। संशोधित याचिका में कहा गया है कि BMC ने कार्यालय के 40 प्रतिशत हिस्से को ध्वस्त कर दिया है, जिसमें झूमर और दुर्लभ कलाकृतियां जैसी मूल्यवान संपत्ति नष्ट हुई हैं। कंगना ने तोड़फोड़ के बाद संपत्ति को ‘उपयोग में सक्षम’ बनाने के लिए कदम उठाने के लिए अंतरिम राहत भी मांगी।
याचिका में कहा गया है कि कंगना ने बीएमसी के नोटिस का जवाब समय पर दे दिया था। बुधवार सुबह 10.19 बजे किए गए ट्वीट से इसकी पुष्टि की जा सकती है। इसके बावजूद उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई।
याचिका में कहा गया है कि यह तस्वीर स्पष्ट रूप से यह दिखाती है कि पुलिस अधिकारियों और सभी उपकरणों के साथ बीएमसी अधिकारी बंगले को ध्वस्त करने के लिए पहले से ही तैयार थे। याचिका में दावा किया गया कि कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी 9 सितंबर को बंगले पर गए और वार्ड अधिकारी को याचिका की एक कॉपी भी दी। अधिकारी को बताया कि इस मामले की सुनवाई दोपहर 12:30 बजे होगी। हालांकि, बीएमसी ने बंगले को अंदर से लॉक कर दिया और बंगले को ध्वस्त करने का कार्य जारी रखा।
बता दें कि बीएमसी ने 9 सितंबर को बांद्रा के पाली हिल स्थित कंगना रनौत के 48 करोड़ के दफ्तर (मणिकर्णिका फिल्म्ज़) के कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया था। बीएमसी ने कहा था हमने कंगना को 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया।
कंगना ने बीएमसी की इस कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कार्रवाई पर रोक लगा दी है।