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देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी पर कन्हैया बोले- फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले ट्रायल

नयी दिल्ली: जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में देश विरोधी नारे लगाए जाने के मामले में शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत दस अन्य आरोपितों के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को अनुमति दे दी है। यह मामला 13 माह से दिल्ली सरकार के पास लंबित था।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामले की जांच की थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने चार्जशीट दाखिल करने संबंधी फाइल पर अनुमति नहीं दी थी। अनुमति मिलने के बाद कन्हैया पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा।

कन्हैया बोले- फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले केस
देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी के बाद कन्हैया कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि यह मामला राजनीतिक लाभ के लिए बनाया गया था और इसमें देरी हुई। मैं एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चाहता हूं ताकि पूरे देश को पता चले कि कैसे राजद्रोह जैसे कानून का दुरुपयोग हो रहा है। कन्हैया कुमार ने कहा कि जब पहली बार चार्जशीट दाखिल की गई थी जब मैं चुनाव लड़ने वाला था और अब बिहार में फिर से चुनाव होने वाले हैं।

JNU में लगे थे देश विरोधी नारे
9 फरवरी 2016 को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के वीडियो सामने आए थे, इसके बाद मामले की जांच की गई। फिर कन्हैया कुमार व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जेएनयू के इस मामले में कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान, आकिब हुसैन, मुजीब, उमर गुल, बशरत अली व खालिद बसीर सहित 10 लोगों के खिलाफ अदालत में 14 जनवरी 2019 को आरोपपत्र दाखिल किया था। मगर दिल्ली सरकार ने इस मामले में देश द्रोह के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी थी।