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बाम्बे हाईकोर्ट से अनिल देशमुख को मिली जमानत; फिर भी नहीं होंगे जेल से रिहा!

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ एनसीपी नेता व महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। देशमुख को अपना पासपोर्ट भी न्यायालय में जमा करना होगा। न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी करने के बाद पिछले सप्ताह याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अनिल देशमुख के वकील अनिकेत निकम ने कहा कि हमने स्वास्थ्य के आधार पर बहस की। उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था और हमने अदालत के समक्ष उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड पेश किए। सीबीआई ने कहा कि वे इस आदेश के खिलाफ ऊंची अदालत में जाएंगे। अदालत ने उन्हें अनुमति दी और इस संदर्भ में 10 दिनों के लिए आदेश पर रोक लगा दी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख को जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा कि उसका यह आदेश 10 दिनों के बाद लागू होगा, यानी वह 10 दिन बाद ही जेल से बाहर आ पाएंगे। इन 10 दिनों में अगर सीबीआई चाहे तो बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है।
न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की एकल पीठ ने 8 दिसंबर को अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा पिछले महीने उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद 74 वर्षीय देशमुख ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, उन्होंने चिकित्सा आधार के साथ-साथ योग्यता के आधार पर जमानत मांगी थी।