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महाराष्ट्र: इसी सत्र में पेश होगा, नया महिला सुरक्षा कानून

मुंबई: महाराष्ट्र में महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए विधानसभा के जारी बजट सत्र में ही नया कानून पेश किया जाए, यह निर्देश विधान परिषद के सभापति रामराजे नाइक निंबालकर और विधानसभा के अध्यक्ष नाना पटोले ने सरकार को दिया है।
महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मंगलवार को विधानभवन में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। जिसमें दोनों सदनों के प्रमुखों के अलावा विधान परिषद की उपसभापती डॉ. निलम गोर्हे, गृहमंत्री अनिल देशमुख, महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकुर, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, महिला और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के प्रतिबंध विभाग के विषेश पुलिस महानिरीक्षक प्रताप दिघावकर, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, राज्य के पुलिस महासंचालक सुबोध जायसवाल, विशेष पुलिस महानिरीक्षक (लॉ ऐंड ऑर्डर) मिलिंद भारंबे, मुंबई के सहपुलिस आयुक्त संतोष रस्तोगी आदि मौजूद थे।
बैठक में सभी ने महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि उनके नेतृत्व में एक टीम हाल ही में आंध्रप्रदेश का दौरा करके आई है। वहां बनाए गए दिशा कानून के तर्ज पर महाराष्ट्र में भी महिलाओं तो त्वरित न्याय देने के लिए नए कानून का मसौदा बनाने के लिए तीन सदस्यीय समिति काम कर रही है। मंत्री सतेज पाटील ने कहा कि अगले 10 दिन समिति की रिपोर्ट मिल सकती है।