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MNS अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी

मुंबई: महाराष्ट्र की एक अदालत ने महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (MNS) चीफ राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बीड जिले के पर्ली में स्थित एक स्थानीय अदालत ने राज ठाकरे के खिलाफ यह वारंट जारी किया है।
दरअसल, साल 2008 में राज के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था। इसी केस के सिलसिले में उनके खिलाफ यह वारंट जारी हुआ है।
साल 2018 में राज ठाकरे और मनसे कार्यकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 143 (गैरकानूनी जनसमूह का सदस्य होने) और धारा 427 (गलत प्रत्यन्न से हानि पहुंचाने) समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था। पर्ली तालुका के धर्मापुरी गांव में पत्थरबाजी की हुई एक घटना के बाद यह केस दर्ज किया गया था।

राज ठाकरे हुए थे गिरफ्तार
22 अक्टूबर, 2008 को राज ठाकरे को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था और धर्मापुरी गांव में MSRTC बस पर पथराव कर उसे क्षति पहुंचाई थी। पर्ली पुलिस ने इस मामले की जांच-पड़ताल की थी और अदालत में ठाकरे तथा उनके सहयोगियों के खिलाफ एक चार्जशीट दायर की गई थी।

इस वजह से जारी हुआ था वारंट
इस मामले में मनसे चीफ और कार्यकर्ताओं को जमानत मिल गई थी। जिसके बाद राज ठाकरे लगातार पर्ली कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे। उनके इस व्यवहार को गंभीरता से लेते हुए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट एम एम मोर-पावडे ने उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया है।