दिल्लीब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य मुंबई: बम धमाके के आरोपी की हत्या मामले में छोटा राजन बरी, 2001 में हुआ था कादावाला का मर्डर 24th April 202124th April 2021 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: विशेष अदालत ने 1993 बम धमाके के मामले के आरोपी व फिल्म निर्माता हनीफ कादावाला की हत्या के मामले से आरोपी माफिया सरगना छोटा राजन व जगन्नाथ जायसवाल को बरी कर दिया है। न्यायाधीश ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी किया है।बता दें कि सीबीआई ने राजन को 70 मामलों में आरोपी बनाया है। उनमें से यह एक मामला है। मामले से जुड़े दो आरोपियों को अदालत ने पहले ही बरी कर दिया था। जबकि एक आरोपी की मौत हो गई थी। राजन फिलहाल दिल्ली की तिहाड जेल में बंद है और वह पत्रकार जेडे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। राजन को साल 2015 में इंडोनेशिया के बाली से भारत लाया गया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, साल 2001 में बांद्रा इलाके में कादावाला के ऑफिस में तीन लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी।1993 धमाके मामले में आरोपी कादावाला पर टाइगर मेमन के निर्देश पर मुंबई में हथियार पहुचाने का आरोप था।इस घटना के बाद बांद्रा पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु की थी। जांच के दौरान संगठित तरीक़े से अपराध को अंजाम देने का खुलासा हुआ था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध नियंत्रण कानून( मकोका) की कड़ी धाराए लगाई थी। इस मामले में अलग अलग समय पर आरोपत्र दायर किए गए। आखिर में राजन की गिरफ्तारी के बाद आरोपत्र दायर किया गया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पाया कि आरोपी के खिलाफ बयानों के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं है। इसलिए आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी किया जाता है। Post Views: 168