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मुंबई: लॉकडाउन तोड़ने पर कपिल वधावन की जमानत रद्द करने की मांग, ED की याचिका पर नोटिस जारी

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बॉम्‍बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) के प्रमोटर कपिल वधावन की जमानत रद्द करने की मांग की है। मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित कपिल पर लॉकडाउन के दौरान यात्रा करने और जमानत शर्तो का उल्लंघन करने का आरोप है। हाईकोर्ट के जस्टिस पीडी नाइक के समक्ष ईडी की अधिवक्ता पूर्णिमा कंठारिया ने याचिका प्रस्तुत की। इसके बाद अदालत ने कपिल वधावन को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 23 अप्रैल तक स्थगित कर दी।
डीएचएफएल के सीएमडी कपिल वधावन को गैंगस्टर इकबाल के साथ कथित संदिग्ध लेनदेन करने के आरोप में इस साल 27 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन मुंबई स्थित विशेष पीएमएलए अदालत ने उसे 21 फरवरी को जमानत दे दी थी। इकबाल की 2013 में मौत हो गई थी। कपिल वधावन, उसका भाई धीरज वधावन और परिवार के अन्य सदस्य पिछले हफ्ते लॉकडाउन का उल्लंघन करके खंडाला से महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित पर्वतीय स्थल महाबलेश्वर स्थित अपने फार्महाउस पर गए थे। इसके बाद ईडी ने शुक्रवार को उन पांच लक्जरी वाहनों को सीज करने का आदेश जारी किया था जिसमें इन लोगों ने यात्रा की थी। वधावन बंधु और उनके परिवार के सदस्यों समेत 21 लोग इस समय महाबलेश्वर में ही क्वारंटाइन में हैं। उल्‍लेखनीय है कि कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदियां हैं। बिना वजह बाहर निकलने वालों के खिलाफ काफी सख्‍ती बरती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के प्रभाव के आधार पर राज्यों को जिलों को रेड, आरेंज और ग्रीन जोन में निर्धारित करने का निर्देश दिया है।