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शिवसेना नेता संजय राउत को राहत नहीं, कोर्ट ने 22 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजा

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को मुंबई की एक विशेष अदालत में पेश किया। राउत की मुश्किलें अब बढ़ती नज़र आ रही हैं। विशेष अदालत ने संजय राउत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वे पात्रा चॉल जमीन मामले में 22 अगस्त न्यायिक हिरासत में रहेंगे। अदालत ने गत गुरुवार को राउत की ईडी हिरासत की अवधि 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी थी।
अदालत ने कहा था कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में उल्लेखनीय प्रगति की है। ईडी ने तब यह कहते हुए आठ दिन की और हिरासत मांगी थी कि उसने धन के लेन-देन में नई जानकारियों का पता लगाया है।
बता दें कि 60 वर्षीय शिवसेना नेता राउत को ईडी ने उपनगर गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में एक अगस्त को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने शनिवार को उनकी पत्नी वर्षा राउत से 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी और उनका बयान दर्ज किया था। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत कथित पात्रा चॉल पुनर्विकास घोटाले के सिलसिले में अपना बयान दर्ज कराने के बाद शनिवार रात ईडी कार्यालय से बाहर आई। उन्होंने ईडी कार्यालय से जाते समय पत्रकारों से कहा कि ईडी अधिकारियों द्वारा पूछे गए सभी सवालों का मैंने जवाब दिया है।

कोर्ट ने घर का खाना और दवाएं मंगाने का अनुरोध स्वीकारा
अदालत ने संजय राउत का घर से बना भोजन और दवाएं मंगाने का अनुरोध स्वीकार कर लिया। हालांकि, उसने बिस्तर के उनके अनुरोध पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने कहा कि जेल की नियमावली के अनुसार, जेल प्राधिकारियों ने बिस्तर की पर्याप्त व्यवस्था की है। उन्हें सेामवार को ईडी की हिरासत समाप्त होने पर मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे की अदालत में पेश किया गया था। ईडी की जांच पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं और राउत की पत्नी तथा साथियों से संबंधित वित्तीय लेनदेन से जुड़ी है।