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100 करोड़ की वसूली मामला: सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज की FIR, प्राथमिक जांच शुरू

मुंबई/नयी दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए मंगलवार को एक प्राथमिक जांच दर्ज की। सीबीआई अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
केंद्रीय जांच एजेंसी की एक टीम मंगलवार दोपहर मुंबई पहुंची और सभी संबंधित दस्तावेज एकत्र किए। एजेंसी ने बांबे हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। सीबीआई के प्रवक्ता आर सी जोशी ने कहा कि सीबीआई ने 5 अप्रैल, 2021 के बांबे हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में प्राथमिक जांच दर्ज की है।
उल्लेखनीय है देशमुख के खिलाफ पुलिस अफसरों के जरिये हर महीने 100 करोड़ की वसूली के आरोप लगने के बाद दायर हुई कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बांबे हाई कोर्ट ने वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।
राज्‍य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच को चुनौती देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को अनिल देशमुख के खिलाफ प्राथमिक जांच करने का आदेश दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को 15 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ये खबर भी सामने आयी है कि पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने व्‍यक्तिगत तौर पर भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

दिलीप पाटिल ने संभाला गृहमंत्री का पदभार
अनिल देशमुख के इस्‍तीफा देने के बाद महाराष्ट्र के नए गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने मंगलवार दोपहर बाद गृहमंत्री का पदभार संभाला। पदभार ग्रहण करते हुए दिलीप पाटिल ने कहा कि बेहद मुश्किल समय में मुझे एक महत्‍वपूर्ण जिम्‍मेदारी सौंपी जा रही है। उन्होंने कहा मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि पुलिस विभाग सिस्टम से चले।

नैतिक दृष्टि से मेरा पद पर बने रहना उचित नहीं लगता: अनिल देशमुख
बांबे हाईकोर्ट का फैसला आने के कुछ ही देर बाद गृहमंत्री अनिल देशमुख राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से मिलने गए। मुलाकात में देशमुख ने पवार से कहा कि सीबीआई जांच जारी रहने तक उन्हें पद पर बने रहना उचित नहीं लगता। इसलिए अब वे मंत्री नहीं बने रहना चाहते। पवार की सहमति मिलते ही देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा भेज दिया। देशमुख ने अपने इस्तीफे में लिखा- एडवोकेट जयश्री पाटिल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई से प्राथमिक जांच कराने के आदेश दिए हैं। इसलिए नैतिक दृष्टि से मेरा पद पर बने रहना उचित नहीं लगता। अत: मुझे गृहमंत्री पद से मुक्त किया जाए।
बता दें कि सोमवार शाम को राज्‍य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर देशमुख का इस्तीफा मंजूर करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद राज्यपाल ने इसे मंजूर कर लिया था।