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पैनकार्ड धारक कृपया ध्यान दें! 31 मार्च तक PAN CARD को आधार से नहीं किया लिंक तो देना पड़ सकता है 10,000 रुपये जुर्माना

नयी दिल्ली: पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है. सरकार ने एक डाटा शेयर किया है कि देशभर में अभी 18 करोड़ पैन कार्ड धारक ऐसे हैं, जो आधार से लिंक नहीं है. क्या आप भी लिंक कराने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार कर रहे हैं? लेकिन, क्या लास्ट डेट का इंतजार करना ठीक है? क्या पैन-आधार (Pan-Aadhaar link) को आपस में लिंक करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड को इनवैलिड कर दिया जाएगा.

जानें- क्यों है जरुरी पैन-आधार को लिंक करना
टैक्स डिपार्टमेंट ये पहले ही ऐलान कर चुका है कि अगर तय तारीख तक आपने दोनों को लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जएगा. लेकिन, अब आपकी मुश्किल डबल हो सकती है. डिपार्टमेंट ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि अगर लिंकिंग का काम 31 मार्च 2021 तक पूरा नहीं होता तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत गंभीर नतीजे के तहत आप पर 10000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है.

…तो नहीं काम करेगा पैन कार्ड
टैक्स विभाग के अनुसार, अगर 31 मार्च 2021 के बाद कोई निष्क्रिय या कैंसिल्ड PAN का इस्तेमाल करता पाया जाता है तो उस पर इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10000 रुपए का जुर्माना लग सकता है. एक नोटिफिकेशन में टैक्स विभाग ने कहा था कि 31 मार्च तक टैक्सपेयर्स अगर पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.

पैन कार्ड रद्द हुआ तो…
पैन कार्ड रद्द होने पर कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं. मसलन, आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे, प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त नहीं हो सकेगी, शेयरों और म्यूचुअल फंडों में निवेश नहीं कर पाएंगे. मतलब पैन से आधार को लिंक नहीं कराने पर यह मान्‍य नहीं रह जाएगा. इसके बाद जहां पैन कार्ड जरूरी है, वहां आप कोई वित्‍तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे.

PAN-आधार लिंकिंग से जुड़े आंकड़े
पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ाया जा चुका है. फिलहाल, यह समयसीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई गई है. इसके बाद इसे आगे बढ़ाए जाने की गुंजाइश काफी कम है. माई गॉव इंडिया (My Gov India) के ट्विटर पेज के अनुसार, 32.71 करोड़ से ज्यादा PAN कार्डधारकों ने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा लिया है. ट्वीट के मुताबिक, 29 जून तक 50.95 करोड़ पैन कार्ड (PAN Card) बांटे गए हैं. हालांकि, 18 करोड़ पैन को अभी 12 अंकों वाले आधार से जोड़ा जाना बाकी है.

कब लगेगा जुर्माना?
टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए टैक्स विभाग ने पैन की जगह 12 अंकों वाले आधार नंबर का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन ऐसा करते वक्त आपको काफी ऐहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने गलत आधार नंबर दिया तब भी आपको 10,000 रुपए का भारी-भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है. इन वजहों से भी जुर्माना लग सकता है.

  • अगर आप पैन (Pan Card) के बदले गलत आधार नंबर (Aadhaar number) देते हैं.
  • अगर आप किसी खास ट्रांजेक्शंस में PAN या आधार नंबर देने में नाकाम होते हैं.
  • केवल आधार नंबर देना ही काफी नहीं है, आपको बायोमेट्रिक आइडेंटिटी को भी ऑथेंटिकेट करना होगा और अगर यह फेल होता है तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा.

अब तारीख बढ़ने की उम्मीद नहीं
कर विशेषज्ञों का कहना है कि अब पैन को आधार से जोड़ने की तारीख बढ़ने की उम्मीद नहीं है क्योंकि बजट प्रस्ताव 1 अप्रैल, 2021 से लागू होंगे. ऐसे में समय सीमा बढ़ने की संभावना नहीं के बाराबर है. ऐसे में आप 31 मार्च, 2021 तक पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आप दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे. आपको अधिकतम 1,000 रुपये का जुर्माना भुगतान करना पड़ सकता है.

ऐसे करें अपने पैन को आधार से लिंक

  1. SMS के जरिए
    अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजकर PAN को आधार से लिंक कराया जा सकता है. आपको UIDPAN 12 अंकों का आधार नंबर><10 अंकों का PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा.

उदाहरण के लिए- UIDPAN 111122223333 AAAPA9999Q

  1. ऑनलाइन तरीका
    https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं.
    बायीं तरफ मौजूद क्विक लिंक्स सेक्शन में ‘Link Aadhar’ पर क्लिक करें.
    अब जो पेज खुलेगा, उसमें PAN, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरना है.
    अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना होगा- ‘I have only year of birth in Aadhaar card’.
    इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें.
    इसके बाद एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा, जिसमें शो होगा कि PAN, आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है. दूसरा, विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल- www.incometaxindiaefiling.gov.in के जरिये पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है.
  1. ऑफलाइन
    PAN सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी PAN और आधार को लिंक कराया जा सकता है. इसके लिए फॉर्म ‘Annexure-I’ भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे-PAN कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी. यह प्रक्रिया निशुल्क नहीं है. आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा. यह शुल्क, लिंकिंग के समय PAN या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं, इस पर निर्भर करेगा.