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रश्मि शुक्ला की गिरफ्तारी पर बांबे हाईकोर्ट ने एक अप्रैल तक लगाई रोक

मुंबई: बांबे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कथित फोन टैपिंग मामले में IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ एक अप्रैल तक के लिए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस से कहा कि वह इस अवधि तक IPS अधिकारी को गिरफ्तार न करें। रश्मि शुक्ला ने इस सप्ताह की शुरुआत में अधिवक्ता समीर नांगरे के माध्यम से दायर अपनी याचिका में दावा किया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। कोलाबा थाने में दर्ज इस मामले में उन पर एक पुलिस अधिकारी ने शिवसेना सांसद संजय राउत और राकांपा नेता एकनाथ खडसे का फोन टैप करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और श्रीराम एम मोदक की खंडपीठ ने रश्मि शुक्ला को अंतरिम राहत देते हुए मामले की अगली सुनवाई अगले महीने के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले चार मार्च को हाई कोर्ट की पीठ ने पुणे के बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद करने के लिए दायर एक अन्य याचिका में 25 मार्च तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।